Small Saving Account – पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उन्हें 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अपना आधार जमा करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका निवेश रुक जाएगा। आधार देने पर ही निवेश पर रोक नहीं लगेगी. वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है।
Small Saving Account Aadhaar
मौजूदा निवेशकों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्रालय ने इस संबंध में 31 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार, अगर किसी का खाता चल रहा है और उसने लेखा कार्यालय में आधार नंबर जमा नहीं किया है, तो उसे छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। छह महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो रही है।
बिज़नेस और यूटलिटी से जुड़ी सभी जानकारी पढने के लिए यहाँ क्लिक करें 👈
- अगर आपने 30 सितंबर तक अकाउंट ऑफिस में आधार जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा. क्या हो सकता है अगर आपका पोस्ट ऑफिस निवेश रुक जाए…
- आप जो भी ब्याज कमाएंगे वह आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
- आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे.
- परिपक्वता राशि निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
क्या है स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स | Small Saving Account
लघु बचत योजनाओं को डाकघर योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है। इनमें पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है और साथ ही आपको अच्छा ब्याज भी मिलता है। कुछ योजनाओं में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. डाकघर में नौ बचत योजनाएं शामिल हैं। इनमें बचत खाते, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, मासिक आय योजना खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता, पीपीएफ खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि शामिल हैं।