NPS नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत पैसा निकालने वालों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने सिस्टमैटिक लंपसम विदड्रॉल (एसएलडब्ल्यू) सुविधा के जरिए फेस-वाइज एकमुश्त रकम निकालने का विकल्प देने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन आपको एसएलडब्ल्यू सुविधा केवल निकासी योग्य एकमुश्त परिपक्वता राशि पर ही मिलेगी। नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद या 60 साल की उम्र के बाद आप एनपीएस से मैच्योरिटी रकम का 60 फीसदी एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 40 फीसदी रकम का इस्तेमाल एन्युटी प्लान खरीदने में करना होगा।
पीएफआरडीए ने 27 अक्टूबर, 2023 को एक सर्कुलर के माध्यम से इसकी घोषणा की। प्रस्तावित नियम के अनुसार, एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आप 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर अपने पेंशन फंड का 60% तक निकाल सकते हैं। एन्युटी को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
क्या हैं मौजूद नियम | NPS Rules
मौजूदा नियमों के अनुसार, एनपीएस ग्राहक सेवानिवृत्ति के बाद 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त निकासी और वार्षिकी या किसी एक घटक दोनों को स्थगित कर सकते हैं। जबकि मैच्योरिटी राशि का 60 प्रतिशत या तो एकमुश्त या वार्षिक आधार पर कई किस्तों में निकाला जा सकता है। लेकिन अगर निकासी सालाना आधार पर की जाती है तो आपको इसके लिए हर साल आवेदन करना होगा.
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क्या है SLW? | What is SLW ?
यह म्यूचुअल फंड की तरह व्यवस्थित निकासी योजना के समान है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए यह सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में रिटायरमेंट के बाद व्यवस्थित तरीके से रकम निकाली जा सकती है. जिन लोगों ने एनपीएस योजना ली है उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद नियमित अंतराल पर व्यवस्थित रूप से एक निश्चित राशि निकालने का विकल्प होता है। एनपीएस ग्राहकों के पास एकमुश्त 60 फीसदी राशि के लिए व्यवस्थित निकासी का विकल्प चुनने का विकल्प होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग वार्षिकी खरीद के लिए किया जाएगा। पीएफआरडीए के अध्यक्ष के मुताबिक, वार्षिकी खरीद नियम यथावत रहेगा।
SLW के फायदे | Benefits of SLW
- नियमित अंतराल पर नकदी प्रवाह का लाभ.
- नियमित नकदी प्रवाह से मासिक आय में वृद्धि होगी।
- धन सृजन के साधन. शेष जमा राशि पर रिटर्न जमा होता रहेगा।
- सभी एसएलडब्ल्यू निकासी पर कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।