New Labour Laws – देश में कर्मचारियों के काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार नए श्रम कानूनों में बदलाव के बाद कंपनी से 30 दिन से ज्यादा छुट्टी पर रहने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। अगर नए श्रम कानून लागू होते हैं तो 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी बचे होने पर कर्मचारी को कंपनी अतिरिक्त पैसे देगी। ध्यान रहे कि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है.
नए कानून में क्या हुआ बदलाव? | New Labour Laws
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता (ओएसएच कोड), 2020 के अनुसार, एक कर्मचारी के पास एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक का भुगतान अवकाश नहीं बचा होना चाहिए। यदि कर्मचारी के पास 30 दिन से अधिक का सवैतनिक अवकाश है तो कंपनी को 30 दिन से अधिक के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस कानून को लाने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि लोगों को साल में कम से कम एक तयशुदा छुट्टी मिल सके और उन्हें काम करने के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन कोड लागू किया जा सके.
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संसद से पारित हुआ श्रम कानून
गौरतलब है कि भारत में लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग काफी समय से हो रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में चार श्रम कानून लंबे समय से संसद द्वारा पारित किए गए हैं और अधिसूचित भी किए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन श्रम कानूनों को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य संहिता द्वारा भी लागू किया जाता है। . भी पास करना होगा. इसके बाद भी यह पूरे देश में समान रूप से लागू होगा.
नए श्रम नियमों में क्या हो रहे हैं बदलाव?
गौरतलब है कि नए श्रम कानूनों में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी के बाद अतिरिक्त पैसे के अलावा दो दिन की छुट्टी भी मिलेगी. लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में काम के घंटे बढ़ जाएंगे. नए श्रम कानूनों को लागू करने को लेकर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले इसके लागू होने की उम्मीद कम है.