Demat Account Nominee: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 31 दिसंबर, 2023 तक सभी डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर डीमैट खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को उसकी संपत्ति पर आसानी से अधिकार मिल सके।
किन खाताधारकों के लिए नामांकन भरना अनिवार्य है?
उन सभी डीमैट खाता धारकों को नामांकन भरना आवश्यक है जिनके पास अपना व्यक्तिगत डीमैट खाता है। संयुक्त डीमैट खाताधारक भी नामांकन भर सकते हैं. हालाँकि, गैर-व्यक्तिगत खातों में नॉमिनी भरना संभव नहीं है।
किसे नामांकित किया जा सकता है?
डीमैट खाताधारक के परिवार का कोई सदस्य, मित्र या उससे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति भी नामांकित व्यक्ति हो सकता है। आप एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हैं. इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में संपत्ति का अनुपात तय करना होगा.
नामांकन प्रक्रिया
आप नामांकन फॉर्म अपने डीपी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) या ऑनलाइन वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपना डीमैट अकाउंट नंबर और निजी जानकारी देनी होगी. साथ ही डीमैट खाताधारक को उस व्यक्ति का नाम, रिश्ता, जन्मतिथि और पता आदि भी बताना होगा जिसे वह नॉमिनी बनाना चाहता है. वहीं, अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो संपत्ति में उनका अनुपात भी तय किया जा सकता है.
ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे भरें?
आप डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर जाकर आसानी से नामांकन भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. फिर आपका नॉमिनी डीमैट अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा.