Sim Card Rules: दूरसंचार विभाग यानी DoT द्वारा सिम कार्ड की बिक्री के नियमों में बदलाव किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से सिम कार्ड बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है, ताकि सिम कार्ड धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए रिटेल स्टोर के कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जांच समेत कई नियम लागू किए गए हैं. ये नियम 1 अक्टूबर 2023 यानी आज से देशभर में लागू हो गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
क्या होगा असर
भारत सरकार के नए नियमों का असर सिम बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर पड़ेगा। सिम कार्ड विक्रेता कोई भी नकली सिम नहीं बेच सकेगा। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सिम कार्ड पहले से एक्टिवेट करके बेचे गए। ये सिम किसी और की आईडी पर रजिस्टर्ड थे. लेकिन नये नियमों के तहत यह संभव नहीं होगा. इसके अलावा उपभोक्ता को कोई भी फ्रॉड सिम नहीं बेचा जाएगा। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.
बदल गए ये 5 नियम
रिटेल स्टोर के लिए नए नियम
सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर को अपने कर्मचारियों की सारी जानकारी रखनी होगी. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. अगर कोई रिटेल स्टोर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक सभी रिटेल स्टोर्स का रजिस्ट्रेशन कराना था।
सिम बेचने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन्स
असम, कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में सिम कार्ड बेचने के नियम बदल गए हैं। इन इलाकों में टेलीकॉम कंपनियों को नए सिम कार्ड बेचने के लिए अपने स्टोर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
एयरटेल जियो की जिम्मेदारी
सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर्स के नए नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों पर जिम्मेदारी तय की गई है।
सिम कार्ड खोन पर होगा वेरिफिकेशन
नए सिम कार्ड खरीदने वाले या सिम कार्ड के खो जाने या टूटने की स्थिति में व्यक्तियों को सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
जारी किया जाएगा आईडी
DoT के नए नियमों के तहत सभी सिम कार्ड रिटेल स्टोर्स को एक कॉर्पोरेट आईडी नंबर CIN जारी किया जाएगा। इसके बिना कोई भी सिम नहीं बेच पाएगा। DoT के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए, खुदरा स्टोर को आधार, पासपोर्ट, पैन और जीएसटी का विवरण देना होगा। अगर कोई भी स्टोर बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचता पाया गया तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.